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बीएलओ ठीक से काम न करे तो उस पर सख्त कार्रवाई करें... इन अफसर ने कह दी इतनी बड़ी बात

बरेली। डीएम ने मीटिंग में कह दिया कि मतदाता सूची तैयार करने में बीएलओ ठीक से काम न करे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि राजनीतिक दलों को भविष्य में आपत्ति ना रहे।

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Sudhakar Shukla
मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते डीएम अविनाश सिंह

मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते डीएम अविनाश सिंह

वाईबीएन संवाददाता बरेली।

बरेली। डीएम ने मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में  मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक की। राजनीतिक दलों से डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन मानस को मतदान में सम्मिलित होने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।

 डीएम ने कहा कि राजनैतिक दलों को मतदान केन्द्र तथा मतदेय स्थलों की सूची उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि कोई बी.एल.ओ अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। डीएम ने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राजनैतिक दलों को ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 को सूची उपलब्ध करायी जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये कि निर्वाचन के समय बिना परमिशन के कोई भी बी.एल.ओ. अवकाश पर मुख्यालय से बाहर न भेजा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में डुगडुगी बजवाकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मत डालने हेतु प्रेरित किया जाए। डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नयी सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात मतदेय स्थलों की इस आलेख्य सूची पर विधायकों, सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जायेगी, जिसमें विचार विमर्श कर सूची को अन्तिम रुप दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि/रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम दिनांक 29 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2025 तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण एवं नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन, 06 नवम्बर से 07 नवंबर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार कराना, 10 नवम्बर को आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन, 10 नवम्बर को मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची मा० प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना, 18 नवम्बर को वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा माान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात् शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जाना, 19, 20 व 21 नवम्बर तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग के अनुमोदनार्थ भेजने हेतु उपलब्ध कराया जाना, 24 नवम्बर तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्भाजन संबंधी प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना है। बैठक में बताया गया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन (Rationalization) मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा अर्थात भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा जाये कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से हो। सत्यापन का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम द्वारा किया जाए। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नयी सूची तैयार की जायेगी और उसका आलेख्य समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात मतदेय स्थलों की इस आलेख्य सूची पर राजनैतिक दलों, विधायकों, सांसदों की एक बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित कर विचार-विमर्श करके आलेख्य सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि/रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

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