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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
बरेली। डीफार्मा की फर्जी डिग्री-डिप्लोमा देने के आरोप में जेल गए खुसरो मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी के बेटे फिरोज अली जाफरी को अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने सबूतों के आभाव में फिरोज अली जाफरी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
खुसरो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप
बरेली के सीबीगंज थाने में 2 सितंबर 2024 को डीफार्मा के छात्र शनि के पिता धर्मेंद्र ने खुसरो मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी, टीचर तारिक और डॉ. विजय शर्मा आदि के खिलाफ 2 लाख 30 हजार रुपये हड़पने और डीफार्मा की फर्जी डिग्री-डिप्लोमा देकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शनि को डिग्री फर्जी होने का तब पता चला जब वह नौकरी करने पहुंचा।
छह माह बाद आरोपी फिरोज अली जाफरी को मिली जमानत
करीब छह माह पहले इस मामले में पुलिस ने खुसरो कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी और उसके बेटे फिरोज अली जाफरी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अधिवक्ता लवलेश पाठक ने आरोपी फिरोज अली जाफरी की जमानत अर्जी दायर कर उसके निर्दोष होने की दलील दी। कहा कि इस प्रकरण में आरोपी प्रिंसिपल की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एक लाख रुपये के दो जमानती पेश करने पर फिरोज अली जाफरी को जेल से रिहा करने का आदेश पारित कर दिया।