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दोस्त की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

दोस्त की हत्या के दोषी युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। युवक की रास्ते में हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया था। पीलीभीत के बीसलपुर की महमूदपुर भजा गांव की रहने वालीं सोनी ने निगोही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

दोस्त की हत्या के दोषी युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। युवक की रास्ते में हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया था।

पीलीभीत के बीसलपुर की महमूदपुर भजा गांव की रहने वालीं सोनी ने निगोही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 30 अप्रैल 2019 को वह सीतापुर के कमलापुर स्थित अपने मायके गईं थीं। एक मई को उनके पति बबलू कश्यप गांव के हरपाल के साथ कमलापुर आए थे।

उसी दिन वे दोनों लोग उसे घर जाने के लिए कहकर बाइक से वहां से निकले थे। रात में पति से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह शाहजहांपुर में हैं। थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद उनसे बात नहीं हो सकी। मोबाइल बंद हो गया। तीन मई के अखबार में उन्हें निगोही में एक शव मिलने की जानकारी हुई।

फोटो और कपड़ों से पति बबलू कश्यप का शव होने की पुष्टि की

इस पर सोनी ने हरपाल से पूछा तो उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह बरेली में है। वह बार-बार हरपाल से पति के बारे में पूछती रही लेकिन उसने सही जवाब नहीं दिया। आठ मई को वह अपने रिश्तेदारों के साथ निगोही आई। फोटो और कपड़ों से पति बबलू कश्यप का शव होने की पुष्टि की।

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सोनी ने हरपाल पर पति की हत्या कर शव जंगल में फेंकने का आरोप लगाया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान हरपाल के अधिवक्ता ने हत्या किए जाने का कोई उद्देश्य साबित न होने का पक्ष रखा। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर हरपाल को दोषी माना। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने हरपाल को बबलू की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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