Advertisment

युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को 14 साल कैद

दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दूसरे समुदाय के युवक को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 28 जुलाई 2023 को थाना शेरगढ़ में महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी 19 वर्षीय बेटी जो दिव्यांग है

author-image
Sudhakar Shukla
court88
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

Advertisment

दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दूसरे समुदाय के युवक को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 
28 जुलाई 2023 को थाना शेरगढ़ में महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी 19 वर्षीय बेटी जो दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर है, वह अपने दादा को देखने खेत पर जा रही थी। गांव में अपने मामा के घर आए थाना शाही के चकदाह निवासी युवक अनिल गंगवार ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनिल गंगवार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। 

57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया


मामले की सुनवाई अपर जिला जज अशोक कुमार यादव की फास्ट ट्रैक अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए। अदालत ने अनिल गंगवार को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। अनिल गंगवार पर 57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।  मेडिकल रिपोर्ट और डाक्टर के बयान को अदालत ने अहम माना और दोषी को सजा सुनाई।

bareilly updates bareilly news
Advertisment
Advertisment