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कानूनी शिकंजे में मौलाना, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने का मामला

पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद में नियमों का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

बरेली।पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद में नियमों का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक सप्ताह पहले दी गई चेतावनी के बाद भी मौलवी ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। जिसके बाद जहानाबाद थाने में तैनात दरोगा वरुण राणा ने मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

चेतावनी के बाद भी नहीं माने, पुलिस ने की कार्रवाई

जहानाबाद इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 फरवरी को मौलवी अशफाक को सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होने की जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके, 28 फरवरी की शाम और 1 मार्च की दोपहर को काजीतोला मस्जिद में नमाज और अजान के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया। पुलिस द्वारा जब मौलवी से अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाना पड़ा महंगा

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लागू नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पीलीभीत के जहानाबाद में इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी धर्मस्थलों के प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन अनिवार्य है, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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