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ड्रेनेज संबंधी कार्य कराने के लिए नगर निगम मिलेंगे दस करोड़

जल निकासी के लिए दूसरी निर्माण एजेंसियों पर नगर निगम निर्भर नहीं रहेगा। शासन ने नगर निगम को 50 लाख के स्थान पर 10 करोड़ तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराने का अधिकार दे दिया है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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जल निकासी के लिए दूसरी निर्माण एजेंसियों पर नगर निगम निर्भर नहीं रहेगा। शासन ने नगर निगम को 50 लाख के स्थान पर 10 करोड़ तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराने का अधिकार दे दिया है।

अब नगर पंचायतों एक करोड़ तक के काम कराने का अधिकार दिया गया 

नगर निगम अभी तक ड्रेनेज के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये लागत के निर्माण कार्य कराता था। इससे अधिक लागत के काम जल निगम की कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन डिवीजन को भेजे जाते थे, लेकिन अब अब दस करोड़ तक के एस्टीमेट पर काम हो सकेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं। नगर पंचायतें नाला निर्माण के पांच लाख तक के कार्य कराती थीं वहीं अब नगर पंचायतों एक करोड़ तक के काम कराने का अधिकार दिया गया है। 

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नगर पालिकाओं को दो करोड़ तक के नाले बनवाने का अधिकार मिल गया है। अभी तक इनकी वित्तीय सीमा 25 लाख हुआ करती थी। महापौर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने अधिकारियों को जल निकासी के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने निर्देश दिए हैं। महापौर का कहना है कि शासन ने बजट की सीमा में विस्तार किया है। इससे नगर निगम अपने दस करोड़ तक के काम खुद करा सकेगा। किसी और निर्माण एजेंसी पर निर्भरता नहीं रहेगी। 

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