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अब अपने वाहनों पर राज्य संप्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकेंगे अफसर

अब कोई भी अफसर या सामान्य व्यक्ति अपने वाहनों या स्टेशनरी पर राज्य के संप्रतीक चिन्ह जैसे अशोक की लॉट आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यूपी गृह सचिव ने यह आदेश जारी किया है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मंडलायुक्तए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा है कि भारत का राज्य संप्रतीक चिन्ह केंद्र सरकार की आधिकारिक मुहर है, जो कि सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत के राज्य संप्रतीक चिन्ह का डिजाइन का अनुचित प्रयोग किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। 

राज्य प्रतीक चिन्ह के गलत इस्तेमाल पर सख्ती, गृह विभाग ने दिए कार्रवाई के आदेश

गृह सचिव के पत्र में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपने स्टेशनरी, प्रकाशन, मुहर या वाहन, भवन या वेबसाइट पर राज्य के संप्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर रही हैं। वे कटसर सत्यमेव जयते के आदर्श वाक्य को छोड़ देते हैं और मात्र सिंह को ही अपने वाहन, स्टेशनरी, प्रकाशन या मुहर में दर्शाती हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। भारत का राज्य संप्रतीक चिन्ह संप्रतीक डिजाइन अधिनियम 2005 की अनुसूची के प्ररिशिष्ट एक और दो में निर्धारित डिजाइन के अनुरुप नहीं है। साथ ही यह सिंह शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखे बिना अधूरा है। प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी अफसर या सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि इस तरह से अपने वाहन, स्टेशनरी, मुहर या भवन में इस तरह से राज्य संप्रतीक चिन्ह का उपयोग करता हुआ पाया जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई हो क्योंकि यह संप्रतीक डिजाइन अधिनियम का उल्लंघन है।

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ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी, जो कि भारत का राज्य संप्रतीक चिन्ह का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, अपने स्टेशनरी, वाहनों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, वह उपरोक्त अधिनियम का उल्लंघन किसी भी तरह से न करें। गृह सचिव के आदेश के आधार पर एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बरेली में इस दिशा में उचित कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। 

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