Advertisment

पर्यटकों को होम स्टे और ब्रेक फास्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब कराना होगा पंजीकरण

योगी सरकार ने यूपी में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को आवासीय सुविधा, ब्रेक फास्ट देने समेत होम स्टे करने की नीति 2025 बनाकर उस संबंध में अपने आदेश जारी किए हैं।

author-image
Sudhakar Shukla
योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

बरेली,वाईबीसंवाददाता

 उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, सेवा मानकों में सुधार' और आवास विकल्पों में वृद्धि करके उनके अनुभव को बेहतर बनाने, राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ आय और रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति- 2025 जारी की गई है।

शासन की ओर से इस बारे में बताया गया कि अनुमन्य होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को इस नीति में सम्बन्धित स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्राप्त करते हुए नियमानुसार संचालन की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए। इसके लिए होमस्टे बी एण्ड बी नीति-2025 तैयार की गई है। इसके साथ नए होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है। नई नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी होमस्टे/बी एण्ड बी/रूरल और होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित इकाइयों को नीति जारी होने की तारीख से पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 01 साल का समय प्रदान किया जाएगा। उसके बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी।  

उप निदेशक पर्यटन बरेली/मुरादाबाद मंडल रविंद्र कुमार ने बताया कि कि होमस्टे इकाई शहरी परिवेश में विशुद्धतः आवासीय इकाई होगी। उसके स्वामी का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा। उनकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 (अधिकतम 12 शैया) होगी। बी एण्ड बी शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिए इकाई स्वामी इकाई में केयरटेकर का निवास करना अनिवार्य होगा। रूरल होमस्टे की यह योजना उ.प्र. के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर लागू होगी। देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान कराने के लिए इकाई स्वामी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाएगा। रुरल होमस्टे में खानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आवेदकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल (up-tourismportal.in) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

Advertisment
Advertisment