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Bareilly News: जोगीनवादा गोली कांड: पप्पू गिरधारी के भतीजे की संपत्ति होगी कुर्क

बरेली के जोगीनवादा फायरिंग कांड के आरोपी पप्पू गिरधारी के भतीजे और उत्तराखंड की कैबिनेट मेंत्री के रिश्तेदार पिंटू राठौर और अभिषेक की संपत्ति कुर्क की जाएगी। बारादरी पुलिस के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने कुर्की आदेश जारी कर दिया है।

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Sanjay Shrivastav
Thana baradari
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता 

बरेली के जोगीनवादा फायरिंग कांड के आरोपी पप्पू गिरधारी के भतीजे और उत्तराखंड की कैबिनेट मेंत्री के रिश्तेदार पिंटू राठौर और अभिषेक की संपत्ति कुर्क की जाएगी। बारादरी पुलिस के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने कुर्की आदेश जारी कर दिया है। बारादरी पुलिस पहले आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा करेगी, फिर अदालत की अनुमति से संपत्ति सीज करेगी। इनके खिलाफ एसएसपी ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। अदालत से दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। 

बारादरी इलाके में 8 दिसंबर 2024 को हुई थी वारदात

आठ दिसंबर 2024 की शाम बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोगीनवादा में अधिवक्ता रीना सिंह के पति लाखन सिंह पर रंजिश के चलते कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। लाखन सिंह को बचाने उनके भाई सूरजपाल, प्रेमपाल आौर दरबारी लाल बचाने पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई थी। इसमें लाखन सिंह सूरजपाल और प्रेमपाल को गोली लगी थी, जबकि दरबारी लाल के फ्रैक्चर हुआ था। रीना के पति लाखन सिंह का अब भी इलाज चल रहा है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमें गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के भतीजे और उत्तराखंड  कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार भी शामिल थे। 

बरेली एसएसपी ने घोषित किया है 25-25 हजार का इनाम

सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हाल ही में दो आरोपी विशाल राठौर और आकाश राठौर कोर्ट में हाजिर हुए थे। दो आरोपी पप्पू गिरधारी का भतीजे टिंकू राठौर और अभिषेक फरार चल रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने इनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। बारादरी थाना पुलिस ने अभिषेक और टिंकू राठौर की तलाश में असफल रहने पर उनकी संपत्ति कुर्की के लिए कोर्ट में आवेदन किया। इसके लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है। 

पुलिस पहले नोटिस रिसीव कराएगी, फिर कुर्की की जाएगी

बारादरी थाने के प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय ने बताया कि पहले कुर्की की सूचना का नोटिस आरोपियों के परिजनों को रिसीव कराया जाएगा या उनके घर पर चश्पा किया जाएगा। इसके बाद भी वह गिरफ्तार या हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट से आदेश लेकर संपत्ति कुर्क करेगी।

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