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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
बरेली। तारीख पर गवाह को अदालत ने भेजने पर कोर्ट ने कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने किया।
अदालत में गवाह पेश न होने पर कार्यवाही टली
थाना कोतवाली के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे मे आज गवाह पेश होना था। लेकिन, वह गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ । विशेष लोक अभियोजन गैंगस्टर एक्ट ने कोर्ट में अर्जी देकर आज की तारीख मुल्तवी करने को कहा। अर्जी में कहा गया कि पहले की तारीख पर गवाह छोटे लाल के गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किए थे। एसएचओ कोतवाली ने गवाह को अदालत में पेश नहीं किया। यह उनकी जिम्मेदारी थी जिसके लिए वह पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई
एसएचओ ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। आज कोई भी आख्या कोतवाल की ओर से पेश नहीं की गईं। लोक अभियोजक ने कोर्ट से उन्हें दंडित करने की प्रार्थना की। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें आगामी 20 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर कारण बताने का भी आदेश दिया।