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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
केंद्र और प्रदेश सरकार ने दीर्घकालिक वीजा पर हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए फौरी तौर पर बड़ी राहत दी है। यहां दीर्धकालिक वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ईएफआरआरओ) के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उनका वीजा वैध माना जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर आवेदन न करने पर उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा।
पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने शॉर्ट टर्म वीजा पर हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को वापस जाने के निर्देश दिए थे। यह आदेश आने के बाद शॉर्ट टर्म वीजा वालों को पाकिस्तान भेज भी दिया गया। मगर उस समय दीर्घ कालिक वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानियों के संबंध में कोई स्पष्ट नहीं किया गया था। अब केंद्र सरकार ने दीर्घ कालिक वीजा पर रहने वालों को लेकर आदेश जारी किया है। उन्हें सत्यापित दस्तावेलों के साथ ईएफआरआरओ वेब पोर्टल पर आवेदन करने को कहा गया है।
ईएफआरआरओ वेब पोर्टल पर 10 मई से आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाएगा। इस पोर्टल पर आवेदन करने का विकल्प 10 जुलाई तक खुला रहेगा। एसपी अनुराग आर्य के मुताबिक इस अवधि में आवेदन नहीं करने पर संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भारत में अवैध माना जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन के साथ ये दस्तावेज लगाना जरूरी
ईएफआरआरओ पोर्टल पर अवेदन के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा प्राण पत्र की प्रतिलिपि, सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, नवीनतम पते के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाना जरूरी है। व्यवसाय और धर्म का विवरण जरूर दें। यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है तो उसकी प्रतिलिपि अवश्य लगाएं।
यहां करना होगा : indianfrro.gov.in
बरेली में दीर्घकालीन वीजा पर रह रहे 32 पाकिस्तानी
बरेली जनपद में कुल 34 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे। इनमें दो महिलाएं शॉट टर्म वीजा पर थीं, 32 पाकिस्तानी लॉग टर्म बीजा पर रह रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार का आदेश आने पर शॉट टर्म वीजा पर रहने वाली दोनों महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। दीघकालीन वीजा वाले 32 पाकिस्तानी नागरिक अभी बरेली में रह रहे हैं। अब इन सभी को ईएफआरआरओ के पोर्टल पर अपना अवेदन करना होगा।