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जूनियर हाईस्कूल के चपरासी पर करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति आर्जित कर लेने के मामले को लोक आयुक्त ने संज्ञान लिया है। निर्देश मिलते ही डीएम ने इस मामले की जांच शुरू करा दी है। उन्होंने तीन सदस्यीय समिति भी गठित कर दी है। इस समिति में एसडीएम सदर, कोषाधिकारी और बीएसए नामित हुए हैं।
डीएम अविनाश सिंह ने गठित समिति सदस्यों से कहा है कि उप लोक आयुक्त ने 11 जून को परिवादी नसीम खान के प्रार्थना पत्र पर आफताब खां के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। डीएम के इस आदेश पर प्रभारी अधिकारी शिकायत ने समिति सदस्यों से एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। समिति का गठन एक जुलाई को हुआ है।
कासमपुर में ही ग्राम समाज की जमीन पर दो कोठी खड़ी की
कामसपुर घूंसा निवासी नसीम खां ने 11 मार्च को लोक आयुक्त को गांव के ही आफताब खां के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि आफताब जूनियर हाईस्कूल में चपरासी/अनुसेवक है। इसने वित्तीय अनियमितता, धन उगाही और भ्रष्टाचार के माध्यम से आय से कई गुना अधिक करोड़ों रुपये की अकूत संपत्ति आर्जित कर ली है। शिकायत पत्र में नसीम खां ने आफताब के कई भवन, जमीन व अन्य भूखंडों का विस्तार से विवरण और उसकी अनुमानित कीमत भी बताई है। कहा है कि उसने कासमपुर में ही ग्राम समाज की जमीन पर दो कोठी खड़ी की हैं।
जिसकी कीमत उन्होंने चार करोड़ बताई है। उधर, जांच टीम अधिकारियों ने बताया कि उन्हें डीएम के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी शिकायत की तरफ से जारी आदेश प्राप्त हो गया है। प्रकरण में जांच शुरू की जा रही है। एसडीएम सदर ने बताया कि चपरासी आफताब खां के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश मिल गए हैं। हमारी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनी है। इस संबंध में बीएसए से भी बात की है। मुहर्रम के बाद सोमवार को इस मामले की जांच करेंगे।