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युवक की हत्या कर लाश छिपाने के दोष सिद्ध आरोपी को जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मुकदमा 27 नवंबर 2022 को बीसलपुर थाने में दर्ज किया गया था। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी सोनू शर्मा ने थाना बीसलपुर में तहरीर देकर बताया था कि उनका भाई विशाल 24 नवंबर 2022 को दिन के 11 बजे बीसलपुर में रामलीला मैदान से आगे बनी भट्ठी पर शराब लेने गया था। विशाल के शाम तक घर न लौटने पर सभी रिश्तेदारों व दोस्तों से जानकारी की गई। उसका कोई पता नहीं चला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना पुलिस ने मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के प्रदीप को दोषी पाते हुए विशाल की लाश बरामद कर ली। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
बरेली, वाईबीएन संवाददाता
अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने चोरी की बाइक बरामदगी के मामले में दो दोषियों को दो-दो साल कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना अमरिया के गांव सिरसा निवासी नरेश कुमार ने चार जून 2019 को थाना अमरिया में तहरीर देकर बताया था कि वह अपने किसी काम से अमरिया विकासखंड कार्यालय आया था। वहां अपनी बाइक खड़ी करके कार्यालय के अंदर चला गया। 15 मिनट बाद लौटा तो उसकी बाइक नदारद थी। तलाशने के बाद भी बाइक नहीं मिली। तहरीर के आधार पर बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट गई।
दो दिन बाद थाना अमरिया के उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह गश्त पर थे। मुखबिर की सूचना पर दो लोगों को रोक कर पूछताछ करना चाहा तो उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों ने खुद को बचाते हुए दोनों को पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम रियासत निवासी कटैय्या इस्लाम नगर थाना जहानाबाद और मो. आसिफ निवासी खांडपुरी देवरनिया (बरेली) बताया।
बताया कि बाइक चोरी कर उत्तराखंड और नेपाल में बेचते हैं। आरोपियों की निशानदही पर पुलिस ने विकासखंड कार्यालय से चोरी की गई बाइक समेत कई अन्य बाइक बरामद कीं। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को चोरी की बाइक बरामदगी व आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।