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पीलीभीत : हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा

हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

शराब पीकर गली में घूमकर गाली गलौज कर रहा था

थाना बीसलपुर के ग्राम चौसर हरदो पट्टी निवासी हरीश कुमार ने 20 मई 2020 को तहरीर देकर कहा कि उसके गांव का मनोज कुमार शराब पीकर गली में घूमकर गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान उसके पिता कल्यान राय अपने घर के बाहर बैठे थे। उन्होंने गाली-गलौज करने का विरोध किया तो मनोज ने पिता पर बांका से प्रहार कर दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मनोज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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