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बरेली, वाईबीएन संवाददाता। जिले में खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानों पर प्रशासन ने सख्ती और तेज कर दी है। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी के नेतृत्व में दमखोदा ब्लॉक के कनमन गांव सहित कई क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए चार दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त एक दुकान से दो खाद के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नकली, मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान कनमन गांव स्थित न्यू गंगवार खाद भंडार, एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप और आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र के संचालक छापेमारी की सूचना मिलते ही दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। जांच में पाया गया कि इन दुकानों पर न तो मूल्य सूची प्रदर्शित थी और न ही स्टॉक से संबंधित जानकारी बोर्ड पर अंकित की गई थी, जो कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इन तीनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित करते हुए संचालकों से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं, धैर्य खाद भंडार का निरीक्षण अपेक्षाकृत संतोषजनक पाया गया, जहां विक्रेता पीओएस मशीन के माध्यम से किसानों को उर्वरक वितरण कर रहा था और उन्हें रसीद भी प्रदान की जा रही थी। हालांकि, एहतियातन इस दुकान से दो खाद के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
किसानों की सुविधा और हितों की रक्षा के लिए कृषि विभाग ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, विकास भवन में विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की है। यहां खाद, बीज में गड़बड़ी, ओवररेटिंग और मिलावट संबंधी किसी भी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। कंट्रोल रूम के प्रभारी ऋषिपाल पटेल रहेंगे, जहां किसान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। संपर्क नंबर : 8126423416।
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि जिले में करीब 1,500 खाद-बीज विक्रेताओं की दुकानें संचालित हो रही हैं। सभी को निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके, समय-समय पर अधिक मूल्य वसूली और मिलावट की शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में किसानों को अब कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वे सीधे कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि अधिकारी ने सख्त लहजे में दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि खाद, बीज अथवा कीटनाशक में किसी भी प्रकार की टैगिंग, ओवररेटिंग या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खाद का वितरण केवल किसानों को उनकी खतौनी में दर्ज भूमि के रकबे के आधार पर ही पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन के माध्यम से किया जाए। निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है।