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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम ने 29.83 लाख की अदायगी न करने पर अनेजा ग्रुप के खिलाफ आरसी जारी की है। यह धनराशि उसकीचल-अचल संपत्ति से वसूल करने का निर्देश डीएम को दिया गया है।
आयोग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सिविल लाइंस निवासी किरन शर्मा पत्नी सूर्य प्रकाश और सूर्य प्रकाश शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा ने एलए इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के हरीश अनेजा ग्रुप के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं 2019 के तहत जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दर्ज कराया था। आयोग ने 22 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुनाया। आदेश में अनेजा ग्रुप के निदेशक सुनील कुमार तिवारी और ऋषभ अनेजा पर 29 लाख 83 हजार 179 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मगर अनेजा ग्रुप की ओर से दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जुर्माने की राशि अदा नहीं गी गई।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष ने अनेजा ग्रुप से 29.83 लाख की धनराशि की आरसी जारी की थी। इसे राजस्व की भांति वसूल कराने का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश पर एडीएम फाइनेंस संतोष बहादुर सिंह ने आरसी को तहसील सदर भेज दिया है और धनराशि वसूल कराने का आदेश दिया है।