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अपनों को बचाया, गैरों को फंसाया, आपूर्ति विभाग ने खेल दिखाया

बरेली के आपूर्ति विभाग की टीम ने दो दिन पहले सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव चंदपुर काजियान में छापा मारकर मो. तकी की खाद की दुकान और गोदाम से 44 घरेलू गैस सिलिंडर पकड़े थे।

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Sanjay Shrivastav
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

बरेली के आपूर्ति विभाग की टीम ने दो दिन पहले सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव चंदपुर काजियान में छापा मारकर मो. तकी की खाद की दुकान और गोदाम से 44 घरेलू गैस सिलिंडर पकड़े थे। मीरगंज तहसील के पूर्ति निरीक्षक ललित श्रीवास्तव की ओर से थाना सीबीगंज में दुकानदार मो. तकी और उसके बेटे मो. अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराने में खेल कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर किस एजेंसी से लाए गए थे इसका एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने टीम गठित कर दिए थे जांच के निर्देश

बरेली के थाना सीबीगंज में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव चंदपुर काजियान में मो. तकी की खाद की दुकान में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है। उन्होंने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मो. याकूब, पूर्ति निरीक्षक खुशबु श्रीवास्तव, शिखा तिवारी, शम्भू नाथ, अपूर्ति लिपिक आशीष कुमार, शाहनवाज अतहर, सुनील कुमार, कनिष्ठ सहायक विमल कुमार की टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। 

दो दिन पहले की गई छापेमारी, मौके पर मिले थे 44 सिलेंडर

आपूर्ति विभाग की टीम ने 07 अप्रैल 2025 को अपरान्ह 03:15 बजे सीबीगंज इलाके के गांव चन्दपुर काजियान में जाकर वहीं के मो. तकी की खाद की दुकान में छापा मारा। मो. तकी और उसका बेटा मो. अली दुकान पर मौजूद मिले। जांच के दौरान उनकी खाद की दुकान में 08 घरेलू गैस सिलेंडर और वहीं स्थित गोदाम में 36 घरेलू गैस सिलेंडर मिले थे। यानी मौके पर कुल 44 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए।

पूर्ति निरीक्षक ने पिता-पुत्र के खिलाफ लिखाई एफआईआर

छापामार टीम के अनुसार पूछताछ करने पर मो. तकी और उनके पुत्र मो. अली ने बताया कि उनके पास घरेलू गैस सिलेंडरों से संबंधित कोई प्रपत्र उनके पास नहीं है। आरोप है कि मो. तकी घरेलू गैस सिलेंडरों का भंडारण कर अवैध बिक्री कर रहा था। बरामद सिलेंडर जब्त कर रामपुर रोड स्थित बरेली गैस सर्विस के मैनेजर के सुपुर्द कर दिए गए। तहसील मीरगंज के पूर्ति निरीक्षक ललित श्रीवास्तव की ओर से थाना सीबीगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के तहत मो. तकी और उसके बेटे मो. अली की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई।

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