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बरेली, वाईबीएन संवाददाता।
अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने करीब तीन वर्ष पूर्व घर में घुस कर कुल्हाड़ी व बंका से हमला कर आग लगाने के मामले में पिता व पुत्रों सहित सात आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक पर 16 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर 50 प्रतिशत धनराशि वादी को देने का आदेश दिया गया।
थाना न्यूरिया के ग्राम जटपुरा निवासी राम रतन पुत्र प्रेमराज ने थाना न्यूरिया में तहरीर देकर बताया कि 11 दिसंबर 2021 को सुबह करीब पौने सात बजे गांव के ही होरीलाल पुत्र जुक्खन, लालता प्रसाद व महेंद्र पाल पुत्रगण होरी लाल, कुंवरसेन, पवन कुमार, कृष्णपाल पुत्रगण सुंदरलाल और नन्हीं देवी पत्नी सुंदर लाल हाथों में कुल्हाड़ी, बंका आदि हथियार लेकर उसकी झोपड़ी में घुस आए और हमला कर दिया। हमले में उसकी पत्नी चांदनी देवी को बुरी तरह घायल कर झोपड़ी तोड़ते हुए आग लगा दी। जिससे उसका काफी सामान जल गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की। बाद विवेचना सभी सात आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।