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शाहजहांपुर : किशोरी को जबरन ले जाने में आजीवन कारावास की सजा

अनुसूचित जाति की किशोरी के अपहरण के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मुकदमे के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना परौर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी

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Sudhakar Shukla
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

अनुसूचित जाति की किशोरी के अपहरण के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मुकदमे के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई थी।

परौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना परौर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि 23 जनवरी 2016 को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर थी। कलान थाना क्षेत्र के गांव ग्राम चौराबगर खेत का रहने वाला अमित उर्फ अमीरे बदनीयती से उसे बहला-फुसलाकर ले गया था।

गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को अमित उर्फ अमीरे के द्वारा टाटा मैजिक गाड़ी में ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी को एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मारपीट में तीन दोषियों को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा

मेड़बंदी की रंजिश में किसान को पीटकर घायल करने के तीन दोषियों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। निगोही थाना क्षेत्र के गांव मोहरतला के रहने वाले होतेलाल ने पुलिस को बताया था कि 17 जुलाई 2011 को उसका बेटा धर्मवीर अपने खेत पर धान की रोपाई कर रहा था। तभी घात लगाकर बैठे गांव के राजाराम, उसके बेटे अजयवीर और गांव के उमेंद्र सिंह और विजय सिंह ने हमला कर दिया। हमलावरों से मेड़ का विवाद चल रहा था।

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पुलिस ने होतेलाल की तहरीर पर राजाराम, अजयवीर, ओमेंद्र सिंह, विजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपपत्र अदालत भेजा। मुकदमे के दौरान राजाराम की मृत्यु हो गई। साक्ष्यों के आधार पर अजयवीर, ओमेंद्र और विजय सिंह को दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।





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