/young-bharat-news/media/media_files/2025/02/06/eVMwfRcOpFCehprSXBnr.jpg)
00:00
/ 00:00
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
निगोही थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह अनुसूचित जाति का है। 16 जून 2017 को उसके घर में कोई नहीं था। शाम को एक महिला उसकी नाबालिग बेटी को बुलाकर अपने घर ले गई थी। वहां मौजूद अहजूब उर्फ ऐयुब व अन्य लोग उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए थे।
पुलिस ने अहजूब उर्फ ऐयुब समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद अहजूब के विरुद्ध अगवा करने, दुष्कर्म करने और एससीएसटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अहजूब उर्फ ऐयुब को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।