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ग्रामीण की गैरइरादतन हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जलालाबाद के गांव झांउना के रहने वाले अनंत कुमार ने 21 मार्च 2019 को थाने में तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह होली पर ढोल बजा रहा था। उसके चचेरे भाई दिनेश उसके साथ थे। तभी प्रभुदयाल शराब पीकर आया और वहां पर हंगामा करने लगा। दिनेश ने मना किया तो कहासुनी होने लगी।
हमलावर ईंट-पत्थर चलाने लगे
दिनेश वहां से चला गया और अपने घर के बाहर खड़ा हो गया। तभी प्रभुदयाल, धनीराम, जागेंद्र, रामचंद्र लाठी-डंडे लेकर आए और दिनेश को पीटने लगे। शोर सुनकर भाई रामनिवास, भतीजा जागेश्वर, भाभी सुखरानी बचाने आईं तो हमलावर ईंट-पत्थर चलाने लगे।
गांव वाले भी आ गए। इसके बाद हमलावर चले गए। गंभीर रूप से घायल रामनिवास की मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने प्रभुदयाल, जोगेंद्र और धनीराम को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।