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Bareilly News: 28 वर्ष पुराने अपहरणकांड में दोषी को पांच साल की कैद, जुर्माना भी लगा

बरेली के विशेष जज अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने 28 साल पुराने प्रेमपाल गंगवार अपहरण कांड में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। विशेष कोर्ट ने अपहरणकर्ता रमनपाल यादव को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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Sanjay Shrivastav
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली के विशेष जज अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने 28 साल पुराने प्रेमपाल गंगवार अपहरण कांड में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। विशेष कोर्ट ने अपहरणकर्ता रमनपाल यादव को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। विशेष कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि अपहृत के पिता को देने का आदेश दिया है।

विशेष कोर्ट ने अपहरणकर्ता को सुनाई पांच साल कैद की सजा

एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि 01 मई 2007 को प्रेमपाल गंगवार अपनी बहन के साथ नरियावल सब्जी खरीदने आया था। तभी क्योंलड़िया थाना क्षेत्र के गांव नरेही निवासी रामौतार और उसका साथी दिनदहाड़े प्रेमपाल का अपहरण करके ले गये थे। विवेचना में रामौतार के साथी रमनपाल यादव का नाम प्रकाश में आया था। दोनों अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 

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पुलिस ने कटरी में मुठभेड़ के दौरान अपहरणकर्ता को किया था गिरफ्तार

विवेचक इंस्पेक्टर अरविन्द पांडेय ने 3 मई 2007 को कटरी में मुठभेड़ के दौरान आरोपी रामौतार को गिरफ्तार कर अपहृत प्रेमपाल को बरामद किया था। अपहरणकर्ता का साथी रमनपाल यादव मौके स भाग गया था। नामजद अपहरणकर्ता रामौतार की मृत्यु होने पर विवेचना में प्रकाश में आये आरोपी रमनपाल यादव के खिलाफ विशेष जज अरविन्द कुमार यादव की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल में गवाह पेश कर दलीले दी थीं।

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