Advertisment

कारीगर को गोली मारने वाला आरोपी को 50 हजार जुर्माना और उम्रकैद की सजा

पांच हजार रुपये के लिए जरी कारीगर को गोली मारकर घायल करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

author-image
Sudhakar Shukla
jail
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

बरेली।पांच हजार रुपये के लिए जरी कारीगर को गोली मारकर घायल करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की राशि का पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया है।

इसे भी पढ़ें-पुलिस की मुठभेड़ में लूटपाट के छह आरोपी गिरफ्तार

चंद पैसो के लिए मारी थी गोली

Advertisment

अफजाल बाहर आया तो नईम ने देसी पौनिया से गोली मार दी। गोली उसकी पीठ में लगी। 15 नवंबर 2009 को सुबह 10 बजे मोहल्ले के अजय ने उनके बेटे अफजाल को यह कहते हुए बाहर बुलाया कि उसे नईम बुला रहा है। गुलशेर खां के अनुसार उनके बेटे अफजाल खां और मुर्तजा खां कस्बे के ही शमशुल खां के मकान में जरी का काम करते थे। कैंट थाने के ठिरिया निजावत खां के वार्ड नंबर 11 निवासी गुलशेर खां ने 15 नवंबर 2009 को वार्ड नंबर पांच निवासी नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Advertisment
Advertisment