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गुंडा एक्ट में वांछित पांच अपराधियों पर प्रशासन ने की जिला बदर की कार्रवाई

योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टालरेंस की नीति को देखते हुए बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने पुराने मामलों में वांछित छह अपराधियों को जिला बदर घोषित कर दिया

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Sudhakar Shukla
डीएम अविनाश सिंह

डीएम अविनाश सिंह

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बरेली,वाईबीएसंवाददाता

योगी सरकार ने अपराध पर जीरो टालरेंस की नीति निर्धारित की है। इसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम1970 के अंतर्गत पांच अपराधियों को जिला बदर कर दिया। डीएम ने यह कार्रवाई गुण्डा एक्ट के प्रकरणों में वांछित छह अभियुक्तों पर की।  

जिलाधिकारी अविनाश सिंह की तरफ से जानकारी दी गई कि बरेली में लंबे समय से गुंडा एक्ट में वांछित पांच अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया। जिला बदर होने वाले अपराधियों में सरकार बनाम आशिफ पुत्र अब्दुल कादिर (आशिफ उर्फ लंगड़ा), थाना बहेड़ी, बरेली पर विभिन्न धाराओं के 24 मुकदमें चल रहे हैं। इसके अलावा सरकार बनाम तस्लीम उर्फ कलुआ पुत्र साबिर थाना बहेड़ी पर विभिन्न धाराओं में 19, सरकार बनाम विशाल यादव पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर, बरेली, विभिन्न धाराओं के 07,सरकार बनाम विकास पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर, बरेली, विभिन्न धाराओं के 04,सरकार बनाम नाजिम पुत्र निसार अली, थाना इज्जतनगर, बरेली, विभिन्न धाराओं के 03 दर्ज हैं। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 धारा-17(3) के अन्तर्गत रति राम पुत्र राम लाल निवासी बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर थाना भमोरा जिला बरेली की मृत्यु हो जाने के फल स्वरूप शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही भी उपशमित की गयी है।
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