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फतेहगंज पश्चिमी में शातिर ठग शिव अवतार की अवैध कॉलोनी बीडीए ने सील कर दी
वाईबीएन संवाददाता बरेली।
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को थाना फतेहगंज पश्चिमी में शातिर ठग शिव अवतार शर्मा की 3000 वर्ग मीटर समेत तीन अवैध कालोनियों पर बुल्डोजर चला दिया। अन्य दो अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई। शिव अवतार ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत निर्माण प्रारंभ कर दिया था।
थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव चिटौली निवासी शातिर ठग शिव अवतार शर्मा पर स्टॉप पेपरों पर बैनामा करके सैकड़ों बीघा जमीन बेचने के तमाम मुकदमें दर्ज हैं। बीडीए को सूचना मिली कि शिव अवतार शर्मा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गांव चिटौली में 3000 वर्ग मीटर एरिया में अनाधिकृत तरीके से काॅलोनी का निर्माण करा रहा था। बीडीए की टीम ने शिव अवतार शर्मा की अवैध कॉलोनी को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। इससे ठग और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। शिव अवतार शर्मा के अलावा इसी गांव के पप्पू द्वारा भी ग्राम चिटौली में लगभग 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अनाधिकृत कॉलोनी काटने के बाद उस पर सड़क, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। तीसरे प्रॉपर्टी डीलर इन्द्रजीत भी गांव चिटौली में लगभग 6000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बाउन्ड्रीवाल, भूखण्डों का चिन्हांकन कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण करते पाए गए। बीडीए की टीम ने 11500 वर्ग मी एरिया में निर्माणाधीन अनाधिकृत तीनों कॉलोनियों को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। बीडीए की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं और प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया।
फतेहगंज पश्चिमी में दो अवैध निर्माण सील
तीन अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त दो अनाधिकृत निर्माण सील भी किए गए। दौलत राम गुप्ता और राजेश सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये व्यवसायिक निर्माण करा रहे थे। दोनों के अवैध निर्माण सील कर दिए गए। अवैध कालोनियों एवं व्यवसायिक निर्माण के विरूद्ध नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण के अवर अभियन्ता संदीप कुमार सहायक अभियन्ता धर्मवीर सिंह एवं प्रवर्तन टीम ने सीलिंग की कार्यवाही की। प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि शहर में प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन या भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचें। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।
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