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बीडीए ने मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के बारातघर रजा पैलेस को बुल्डोजर से ढहाया... नदीम और फरहत के अवैध निर्माण सील

बीडीए ने आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर के करीबी आईएमसी प्रवक्ता नफीस के बारातघर रजा पैलेस को बुल्डोजर से ढहा दिया। दो करीबियों नदीम और फरहत के अवैध निर्माण भी सील कर दिए गए

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Sudhakar Shukla
नफीस के बारातधर रजा पैलेस पर चला बीडीए का बुल्डोजर

नफीस के बारातधर रजा पैलेस पर चला बीडीए का बुल्डोजर

वाईबीएन संवाददाता बरेली।

आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली को दहलाने की साजिश रचने वाले आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां को जेल भेजने के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के एक दिन बाद यानि कि शनिवार दोपहर एक बजे इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं। इसी के साथ मौलाना के करीबियों पर बुल्डोजर की कार्रवाई शुरू हो गई।  

मौलाना तौकीर के बेहद नजदीकी और आईएमसी प्रवक्ता डा० नफीस ने थाना किला, मोहल्ला जखीरा बरेली में रजा पैलेस के नाम से अवैध बारातघर का निर्माण कराया था। उसका मानचित्र बीडीए से स्वीकृत नहीं था। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने नफीस के बारातघर को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। ये वही डॉ नफीस हैं, जिन्होंने किला थाने के पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी थी। उसके बाद पुलिस ने नफीस को अन्य उपद्रवियों के साथ जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर बीडीए ने दूसरी बड़ी कार्रवाई मौलाना के दूसरे नजदीकी फरहत खॉ के फाईक इन्कलेव कालोनी में कराए जाने वाले अवैध निर्माण पर की। इस अवैध निर्माण को बीडीए की टीम ने सील कर दिया। मौलाना तौकीर की पार्टी आईएमसी के जिलाध्यक्ष नदीम की मोहल्ला नौमहला मस्जिद के पास 04 दुकानों का अवैध निर्माण कार्य जांच में पाया गया। बीडीए की टीम ने इन दुकानों को भी सील कर दिया। बीडीए की इस बुल्डोजर कार्रवाई से उपद्रवियों में हड़कंप मच गया। पुलिस-प्रशासन की सख्ती देख किसी की भी अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलने का विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। 

डॉ नफीस के बारातघर पर बुल्डोजर एक्शन
डॉ नफीस के बारातघर पर बुल्डोजर एक्शन

प्रॉपर्टी खरीददारों को मानचित्र देखने की सलाह 

बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से शहरवासियों को सलाह दी गई है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए क्रेता भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन या भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचें। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा जानकारी होने पर इस संबंध में सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा। बारातघर घ्वस्तीकरण और सीलिंग कार्रवाई में प्राधिकरण के अवर अभियन्ता संदीप कुमार, अजीत साहनी, सीताराम, सुरेन्द्र द्विवेदी एवं सहायक अभियन्ता धर्मवीर सिंह, गजेन्द्र कुमार शर्मा, मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह शामिल थे। 

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