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अपर जिला न्यायाधीश ऋषि कुमार ने 13 साल पुराने एक किशोर की हत्या के मामले में तीसरे आरोपी को दोषमुक्त किया है। इस हत्याकांड में तीन आरोपी नामजद किए गए थे। कोर्ट ने दो आरोपियों को किशोर की हत्या का दोषी पाते हुए साल 2024 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कादरचौक गांव निवासी रामब्रेश ने थाने पर बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 26 जून 2012 की सुबह उनका बेटा अर्जुन(16) शौच के लिए खेत में गया था। इस बीच वह सतीश व चंद्रपाल भी शौच के लिए अपने खेत के पास गए थे। जहां उन्हें कंचन, राजेंद्र व किताब सिंह गन्ने के खेत में दिखाई दिए। कुछ देर बाद तीनों ने उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई और तमंचा लहराते हुए खुन्नी नगला गांव की तरफ भाग गए।
जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए
उन्होंने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पिता की तहरीर पर कंचन, राजेंद्र सिंह व कासगंज जिले के गंजडुडवारा थानाक्षेत्र के गांव नगला बराह निवासी किताब सिंह के खिलाफ हत्या व धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों का संकलित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोपी ने किताब सिंह ने अपनी फाइल अलग करा ली थी। इससे साल 2024 में कोर्ट ने कंचन और राजेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब कोर्ट ने किताब सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर किशोर की हत्या के आरोप में दोषमुक्त कर दिया है।
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