/young-bharat-news/media/media_files/2025/03/02/aP47ZlTCFJ3QeKPHhWni.jpg)
अपर सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव ने घर में घुसकर महिला को गोली मारने के मामले में दोषी तीन सगे भाइयों को पांच-पांच साल कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने तीनों दोषियों को जेल भेज दिया।
दहशत फैलाने के लिए तमंचे से फायरिंग भी की
सिरौली थाने के गांव पत्था निवासी मुबारिक बेग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मार्च 2012 को गांव के ही सगे भाई फरजंद बेग, शमशाद बेग और अरजंद बेग उसके घर में घुस आए। तीनों के हाथों में तमंचे थे। तीनों उसे, उसकी मां और बहन को पीटने लगे। दहशत फैलाने के लिए तमंचे से फायरिंग भी की। इस दौरान गोली लगने से बहन शाहिला घायल हो गईं। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
अभियोजन की ओर से 13 गवाह और 11 साक्ष्य पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फरजंद बेग, शमशाद बेग और अरजंद बेग को घर में घुसकर कातिलाना हमले का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।