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पॉक्सो एक्ट में दोषी सगे भाइयों को तीन-तीन साल की कैद

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट में दोषी सगे भाइयों को तीन-तीन साल कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 15-15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

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Sudhakar Shukla
कोर्ट
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट में दोषी सगे भाइयों को तीन-तीन साल कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 15-15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मामला 15 साल की किशोरी से छेड़खानी का है।

विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी

थाना भमोरा के एक गांव के व्यक्ति ने गांव के ही सुरजीत और गुरजीत के खिलाफ 25 अक्तूबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सुबह सात बजे उसकी 15 साल की बेटी शौच को जा रही थी। रास्ते में सुरजीत और गुरजीत ने गन्ने के खेत में खींच लिया। उससे छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की। बेटी के शोर मचाने पर आसपास खेतों में धान काट रहे लोग आ गए। इनको देखकर दोनों भाई बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह और नौ साक्ष्य पेश किए गए। बचाव पक्ष ने भी मामले को झूठा साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने सुरजीत और गुरजीत को पॉक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए दोनों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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