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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नरेंद्र प्रकाश ने 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश में दोषसिद्ध होने पर बारादरी थाने के एक मोहल्ला निवासी अय्यूब को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
बहन की देखभाल के लिए कुछ दूरी पर उसके दो भाई भी चल रहे थे
बारादरी थाने के एक मोहल्ले के निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन शहर के एक कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा है। कॉलेज आते-जाते अक्सर एक युवक उससे छेड़खानी करता था। उसने इस बारे में घर पर बताया। 13 अप्रैल 2015 को बहन कॉलेज से वापस लौट रही थी। बहन की देखभाल के लिए कुछ दूरी पर उसके दो भाई भी चल रहे थे।
दोपहर 1:30 बजे वह चक महमूद नवाब साहब की कोठी के पास पहुंची तभी एक युवक ने उसे पकड़ कर खींच लिया। सुनसान में ले जाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश की। इसी दौरान पीछे आ रहे दोनों भाइयों ने युवक को दबोच लिया। पुलिस ने जांच के बाद 26 जून को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से छह गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अय्यूब को छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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