Advertisment

पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल कैद, साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपी बरी

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद और 15 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता और उसकी मां को धमकाने और पीटने के चार आरोपियों को ठोस साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया है।

author-image
Sudhakar Shukla
court
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद और 15 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता और उसकी मां को धमकाने और पीटने के चार आरोपियों को ठोस साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

इज्जतनगर थाने के एक गांव की महिला की ओर से 26 जुलाई 2014 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। महिला ने बताया था कि 13 जून को वह कुछ काम से घर के बाहर थी। उसकी 14 साल की बेटी घर में अकेली थी। मौका पाकर भूरा उर्फ सुनील उसके घर में घुस आया। बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब वह घर पहुंची तो बेटी ने पूरी घटना के बारे में बताया। वह शिकायत लेकर भूरा उर्फ सुनील के घर गई तो उसके भाई मझला उर्फ सुम्मेरी, भगवानदास, मझला की पत्नी गोमती और विमला ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

अभियोजन की ओर से पांच गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मझला उर्फ सुम्मेरी, भगवानदास, गोमती और विमला को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। भूरा उर्फ सुनील को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को चार-चार साल की कैद, जुर्माना भी

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर में दो दोषियों को चार-चार साल की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को चार-चार माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। फरीदपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने जून 2001 में थाना क्षेत्र के गांव नहर कोठी निवासी सुरेश बाबू और शाहजहांपुर के थाना कटरा के गांव कटैया निवासी वीरपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था दोनों गिरोहबंद अपराध करते हैं। इनके भय के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। दोनों ने रंगदारी, लूट, डकैती से अवैध संपत्ति अर्जित की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने चार गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुरेश बाबू व वीरपाल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

Advertisment



Advertisment
Advertisment