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जान लेवा हमले के दोषी दो भाईयों को उम्र कैद

छोटा हाथी खड़ा करने के विवाद में चाकू मार कर घायल करने वाले दो सगे भाईयों  को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेष अपर सत्र न्यायाधीष रवि कुमार दिवाकर ने किया।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली। छोटा हाथी खड़ा करने के विवाद में चाकू मार कर घायल करने वाले दो सगे भाईयों  को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेष अपर सत्र न्यायाधीष रवि कुमार दिवाकर ने किया। 

घटना थाना अलीगंज के गांव खैलम की 5 नवंबर 2011 की है जिसकी रिपोर्ट वादी मुकदमा मुहम्मद उमर ने लिखाई । थाने में दी गई तहरीर मे कहा कि घटना से 6-7 दिन पहले उसके गांव का तहसील खां छोटा हाथी खरीद कर लाया जिसको खड़ा करने को लेकर वादी , उसके पिता व उसके भाई साबिर खां से कहासुनी हो गई। इस दौरान अभियुक्त तहसील खां  ने देख   लेने  व जिंदा न छोड़ने की धमकी दी थी।

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बाजार में सौदा लेने गए पिता पर चाकू से हमला

घटना वाले दिन वादी व उसके पिता गांव के बाजार में सौदा लेने गए थे। वादी सौदा लेने चला गया उसके पिता वहीं खड़े थे। इतने में साबिर खां हाथ में चाकू लिए अपने भाई तहसील खां के साथ आया और कहने लगा आज बच नहीं पाएगा बहुत षिकायत करता है। इन लोगों के साथ इल्यास खां व कासिम भी थे। तहसील खां व इल्यास खां ने उसके पिता को पकड़ लिया और साबिर खां ने वादी के पिता पर जान से मारने की नीयत से वार किया । यह वार उनकी गर्दन के बीचो बीच लगा। जब तक वादी के पिता कुछ कहते तब तक उसने दूसरा वार उनके हाथ पर कर दिया । वह छटपटा कर वहीं गिर गए। घायल अवस्था में पिता को थाने पहुंचाया गया।

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साबिर और तहसील को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

तहसील खां, साबिर खां, कासिम व इलियास खां के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। विवेचना के बाद साबिर व तहसील के खिलाफ कोर्ट में आरोप प़त्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने छह गवाह पेष किए । कोर्ट ने अभियुक्त साबिर व तहसील  उर्फ तस्लीम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और दोनो पर 50-50 हजार रूप्ए का जुर्माना भी लगाया।  जुर्माने की आधी राषि चुटैल दुलारे खां को देने का आदेष भी कोर्ट ने किया।

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