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उपभोक्ता परितोष आयोग बरेली-2 ने दो निवेशकों के पक्ष में क्या दिया आदेश... जानिये

उपभोक्ता परितोष आयोग बरेली-2के पीठासीन अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिवेदी और सदस्य दिनेश गुप्ता ने दो परिवादों पर सुनवाई के बाद रूप किशोर गोला की फर्म को निवेशकों को 36.99 लाख रुपये के साथ वाद व्यय और क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है।

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Sudhakar Shukla
कोर्ट
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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उपभोक्ता परितोष आयोग बरेली-2के पीठासीन अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिवेदी और सदस्य दिनेश गुप्ता ने दो परिवादों पर सुनवाई के बाद रूप किशोर गोला की फर्म को निवेशकों को 36.99 लाख रुपये के साथ वाद व्यय और क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है। निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी का आरोपी आईसीएल म्यूचुअल बेरीफिट्स कॉरपोरेशन लिमिटेट का निदेशक काफी समय से जेल में है। 
शहर की स्टेट बैंक विक्रमादित्यपुरी कॉलोनी निवासी सपना गुप्ता ने गोला की फर्म में निवेश किया था। तय समय सीमा के बाद भी उनको रुपया वापस नहीं मिला तो उन्होंने उपभोक्ता परितोष आयोग की शरण ली। उन्होंने वाद व्यय और मानसिक क्षति के लिए भी 12

दायगी की तिथि से मय छह फीसदी ब्याज दर के वापस करे

प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ भुगतान की मांग की थी। सुनवाई के बाद आयोग ने निदेशक को आदेश दिया है कि वह सपना गुप्ता को 14.76 लाख 111 रुपये के अलावा 25 हजार रुपये मानसिक कष्ट व 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में वास्तवित अदायगी की तिथि से मय छह फीसदी ब्याज दर के वापस करे।
दूसरा परिवाद रमेश चंद्र का है। उन्होंने भी गोला की कंपनी में निवेश किया था। निवेश की परिपक्ता तिथि पूरी होने के बाद भी रुपये वापस नहीं मिले तो उपभोक्ता परितोष आयोग की शरण ली। आयोग ने सुंनवाई के बाद निदेशक आरके गोला को आदेश दिया है कि वह 2220779 रुपये के अलावा मानसिक क्षति के लिए 25 और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिन के भीतर निवेशक को भुगतान करे।

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