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Education Department: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का इंतजार खत्म, शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से ट्रांसफर-पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नए निर्देश के तहत चार चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा

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Mukesh Pandit
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Photograph: (File)

पटना, वाईबीएन नेटवर्क।

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बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से ट्रांसफर-पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नए निर्देश के तहत चार चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, जिससे शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी।

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चार चरणों में होगा ट्रांसफर, जानिए कौन होगा शामिल?

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शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया को चार अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा:

पहला चरण:
गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षक (जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी संबंधी समस्याएं)
दिव्यांग शिक्षक
मानसिक विकार से प्रभावित शिक्षक
विधवा और परित्यक्ता शिक्षिकाएं
दूसरा चरण:
पति-पत्नी दोनों शिक्षकों के पदस्थापन को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर
तीसरा चरण:
वैसे महिला शिक्षक जिन्होंने दूरी की समस्या के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है
चौथा चरण:
वैसे पुरुष शिक्षक जिन्होंने दूरी की समस्या को आधार बनाकर ट्रांसफर की मांग की है

1.90 लाख शिक्षकों ने दिया आवेदन

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शिक्षा विभाग के अनुसार, 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 के बीच कुल 1 लाख 90 हजार शिक्षकों ने विशेष परिस्थितियों को आधार बनाकर ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 85% से अधिक शिक्षकों ने दूरी की समस्या का हवाला देते हुए स्थानांतरण की मांग की थी।

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जांच के घेरे में आए शिक्षकों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश

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शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिनके खिलाफ कोई विभागीय जांच या अन्य गंभीर आरोप लंबित हैं। ऐसे शिक्षकों की जानकारी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति, सरकारी राशि बकाया, अनाधिकृत अनुपस्थिति जैसे मामलों में फंसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा।

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