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आजीवन कारावास: बदायूं में नाबालिग बच्‍चे से दुष्‍कर्म करने वाला दुकानदार दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

बदायूं में नाबालिग बच्‍चे से दुष्‍कर्म करने वाले को न्‍यायालय ने दोषी ठहराते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्‍सो एक्‍ट के न्‍यायाधीश ने आरोप पत्र में शामिल गवाह और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

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Manoj Verma
फोटो

न्‍यायालय का फाइल फोटो Photograph: (self)

बदायूं, वाईबीएन नेटवर्क 

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बदायूं में नाबालिग बच्‍चे से दुष्‍कर्म करने वाले को न्‍यायालय ने दोषी ठहराते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्‍सो एक्‍ट के न्‍यायाधीश ने आरोप पत्र में शामिल गवाह और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। 

यह हुई थी घिनौनी वारदात 

मूसाझाग थाना क्षेत्र के रहने वाले एक किसान ने 10 जून वर्ष 2024 को पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसका नाबालिग बेटा गांव के ही मुनेंद्र की दुकान पर टॉफी लेने गया था। मुनेंद्र उस वक्‍त मोबाइल देख रहा था। टॉफी देने के बाद वह अपने कमरे में चला गया और बहाने से उसके बच्‍चे को बुला लिया। इसके बाद कमरा बंद कर उसके साथ दुष्‍कर्म किया। किसी तरह बच्‍चा घर पहुंचा तब मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने घटनाक्रम जानने के बाद आरोपी मुनेंद्र के खिलाफ पॉक्‍सो एक्‍ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्‍यों के आधार पर आरोप पत्र न्‍यायालय में पेश किया। 

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स्‍पेशल जज पॉक्‍सो अधिनियम ने सुनाया फैसला 

मामले की सुनवाई फास्‍टट्रैक में शुरू की गई। स्‍पेशल जज पॉक्‍सो अधिनियम दीपक यादव ने मामले में सुनवाई की। सबूत और गवाहों व शासकीय अधिवक्‍ता की ओर से पेश की गई दलील के आधार पर अपना फैसला सुनाया। 

एक लाख तीन हजार डाला जुर्माना 

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स्‍पेशल जज पॉक्‍सो एक्‍ट दीपक यादव ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीडित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं।   

 

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