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काम की बात : फॉर्म 16 के जरिए भरने जा रहे हैं ATR, इन चीजों को चेक करना न भूलें

फॉर्म 16 एक दस्तावेज होता है जो नियोक्ता की ओर से जारी किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर सकते हैं। ऐसे में फॉर्म 16 के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आईटी रिटर्न भरने के बाद आपको टैक्स नोटिस आदि का सामना न करना पड़े।

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Mukesh Pandit
Income Tax Return
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नई दिल्ली, आईएएनएस।एक नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए फॉर्म 16 काफी जरूरी होता है। इसमें हर वह डिटेल होती है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं। ऐसे में फॉर्म 16 के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आईटी रिटर्न भरने के बाद आपको टैक्स नोटिस आदि का सामना न करना पड़े।

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जानें क्या है फार्म 16

फॉर्म 16 एक दस्तावेज होता है जो नियोक्ता की ओर से जारी किया जाता है। इसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति की आय, काटे गए टैक्स, छूट और पूरी वित्तीय प्रोफाइल होती है। इसे एक वैध दस्तावेज माना जाता है, जो इस बात का भी सबूत होता है कि आपकी कर योग्य आय में से टैक्स की कटौती करके सरकार के पास जमा करा दिया गया है। कुछ विशेष मामलों में पेंशन और ब्याज से आय अर्जित करने वाले 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और वित्तीय संस्थान यह फॉर्म जारी करते हैं। 

फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं

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फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं। पहला भगा- ए, जिसमें पैन की डिटेल्स, नियोक्ता का टैन, प्राप्त हुई सैलरी और काटा गया टीडीएस आदि होता है। वहीं, दूसरा भाग -बी, जिसमें टैक्स फाइलिंग की जानकारी होती है। इसमें कुल आय, छूट (एचआरए और एलटीए आदि), कटौती (80सी और 80डी आदि) और कुल देय टैक्स की राशि शामिल होती है। फॉर्म 26AS से मिलान करें: यह एक महत्वपूर्ण कदम है। फॉर्म 26AS आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आपके फॉर्म 16 (भाग A) में दिखाई गई TDS राशि आपके फॉर्म 26AS में प्रदर्शित टैक्स क्रेडिट से मेल खाती है। यहाँ विसंगतियाँ एक समस्या का संकेत देती हैं जिसे आपके नियोक्ता के साथ हल करने की आवश्यकता है।

इन बातों को करें चेक

अगर आप फॉर्म 16 के जरिए आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जरूर चेक करना चाहिए। फॉर्म 26एएस एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें सारी टैक्स से जुड़ी जानकारियों होती हैं जैसे टैक्सपेयर का पैन नंबर, टीडीएस ( टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्ट एट सोर्स), एडवांस टैक्स और रिफंड आदि की जानकारी शामिल है। वहीं, एआईएस फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी का विस्तृत सारांश होता है।  व्यक्तिगत विवरण अवश्य सत्यापित करें, और दोबारा जांच लें कि आपका नाम, PAN (स्थायी खाता संख्या), और मूल्यांकन वर्ष फॉर्म 16 के भाग A और भाग B दोनों में सही ढंग से उल्लिखित है। किसी भी तरह की विसंगति से प्रसंस्करण में देरी या त्रुटि हो सकती है।

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कटौतियों की जांच करें

सुनिश्चित करें कि आपके नियोक्ता को घोषित सभी कटौतियां (जैसे, LIC, PPF, ELSS के लिए धारा 80C के तहत; स्वास्थ्य बीमा के लिए धारा 80D; गृह ऋण ब्याज के लिए धारा 24) फॉर्म 16 के भाग B में सही ढंग से दर्शाई गई हैं। यदि कोई छूट या गलत है, तो आपको सीधे अपना ITR दाखिल करते समय उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह भी सत्यापित करें कि कोई भी छूट (जैसे HRA, LTA, परिवहन भत्ता) सही ढंग से दर्शाई गई है।

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