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Aryan Khan case: फिर से तारीख लेने गई थी CBI, जज को आ गया गुस्सा

वानखेड़े पर मई 2023 में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। वानखेड़े ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया।

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Shailendra Gautam
shah rukh khan

Photograph: (google)

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः सीबीआई ने मंगलवार को बाम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह कॉर्डेलिया क्रूज रिश्वत मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अपनी जांच तीन महीने के भीतर पूरी कर लेगी। यह आश्वासन वानखेड़े की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत मांगने से जुड़ी सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान आरोपी थे।

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कोर्ट ने पूछा- जांच कब पूरी करेंगे, 10 साल या 20 साल?

हालांकि इससे पहले जज सीबीआई पर बुरी तरह से भड़क गए। दरअसल अदालत की सुनवाई की शुरुआत में ही सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने तारीख मांगी तो कोर्ट ने मना कर दिया। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की बेंच ने जांच पूरी करने में देरी को लेकर एजेंसी से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा- मुझे बताएं कि आप कितने साल में जांच पूरी करेंगे, 10 साल या 20 साल? इसके बाद पाटिल ने कहा कि जांच तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। सीबीआई दो साल से लगातार तारीख ले रही है। एक बार फिर उसी आधार पर एजेंसी ने तारीख की मांग की, लेकिन अदालत ने पाया कि यह बार-बार आने वाला बहाना बन गया है। 

वानखेड़े के वकील बोले- दो साल से अटका है केस

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वानखेड़े की ओर से पेश वकील आबाद पोंडा ने बार-बार हो रही देरी पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि मामला कखेरीब दो साल से अटका हुआ है और सीबीआई हर बार कहती रही है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस करने आएंगे। पोंडा ने कहा कि इससे मेरे मुवक्किल का करियर प्रभावित हो रहा है। उनकी पदोन्नति रुकी हुई है। अगर अदालत मामले को एडमिट करती है तो हम राहत के लिए कैट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीबीआई के जवाब के बाद अदालत ने वानखेड़े की याचिका स्वीकार कर ली और उनको पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया, जिससे उन्हें किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके।

वानखेड़े पर है शाहरुख खान से रिश्वत मांगने का आरोप

वानखेड़े पर मई 2023 में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। एनसीबी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वानखेड़े ने क्रूज शिप ड्रग मामले की जांच के दौरान एक्टर के बेटे आर्यन खान के साथ अनुकूल व्यवहार करने के बदले में उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास किया। इसमें आर्यन खान आरोपी थे। सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वानखेड़े ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। अपने बचाव में, उन्होंने शाहरुख खान के साथ आदान-प्रदान किए गए टेक्स्ट संदेश प्रस्तुत किए, जिसमें दावा किया गया कि बातचीत का लहजा सम्मानजनक था और इसमें जबरदस्ती या पैसे का जिक्र नहीं था।

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CBI Judiciary CBI chargesheet
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