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सिर कलम करने वाले बीजेपी नेता को जमानत, HC ने दिया हैरान करने वाला फैसला

सिंगल बेंच के जज ने आदेश में कहा कि अरेस्ट होने के बाद से टिंकू जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। वो जेल से बाहर आने के बाद भागने की कोशिश नहीं करेगा। जज ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो गवाहों को धमकाने का काम नहीं करेगा।

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Shailendra Gautam
allahabad high court

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः आगरा में अपने साथी नेता की हत्या के बाद उसका सिर कलम करने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। खास बात है कि बीजेपी नेता को जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जो दलीलें दीं वो गले के नीचे नहीं उतर पा रहीं। दिल को झकझोरने वाले हत्याकांड का आरोपी अदालत को इतना खतरनाक नहीं लगता कि उसे बाहर आने से किसी को खतरा हो। अदालत को ये भी लगता है कि बीजेपी नेता जमानत पर बाहर आएगा तो वो न तो भागेगा और न ही गवाहों को डराए धमकाएगा। 

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दोस्त की हत्या करके कर दिया था सिर कलम

बीजेपी नेता टिंकू भार्गव पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त नवीन ज्वैलर की हत्या कर दी थी। नवीन उसके साथ बीजेपी में था। पुलिस का कहना है कि 2022 में टिंकू ने नवीन को बुलाकर पहले जमकर शराब पिलाई। जब वो नशे में हो गया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सिकंदरा के इलाके में नवीन की लाश को लेकर टिंकू गया। वो जब नवीन के सिर को ठिकाने लगाने की जुगत भिड़ा रहा था तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके बाद से वो जेल में है। पुलिस का कहना है कि पहचान मिटाने के लिए टिंकू ने नवीन का सिर कलम कर दिया था। 

अगस्त 2022 से टिंकू जेल में बंद था। जनवरी 2024 में उसने ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उसके वकील ने कहा कि टिंकू बेशक जघन्य हत्या का आरोपी है लेकिन उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वकील ने उसे जमानत देने के लिए अदालत को तमाम दलीलें दीं। 

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जस्टिस अजय बहनोट ने टिंकू के वकील की दलीलों को सही मानते हुए जमानत का आदेश दे दिया। सिंगल बेंच के जज ने आदेश में कहा कि अरेस्ट होने के बाद से टिंकू जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। वो जेल से बाहर आने के बाद भागने की कोशिश नहीं करेगा। जज ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो गवाहों को धमकाने का काम नहीं करेगा।

हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर दे दी जमानत 

कोर्ट ने प्रभात गंगवार बनाम यूपी सरकार के केस का हवाला भी दिया। जज का कहना था कि हाईकोर्ट के इस फैसले में कहा गया था कि आरोपी को अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने का हक है। लिहाजा उसे जेल से रिहा करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। फैसले में कहा गया था कि आरोपी जब जेल से बाहर रहेगा तभी तो वो साक्ष्य जुटा सकेगा जिससे वो निर्दोष साबित हो सके। पूरे मामले के दौरान यूपी पुलिस हाईकोर्ट से लगातार कहती रही कि मामला जघन्य है, टिंकू को जमानत देना सही नहीं होगा लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपी को हिदायत दी कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा और छोड़ दिया।

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