/young-bharat-news/media/media_files/2025/03/02/aP47ZlTCFJ3QeKPHhWni.jpg)
कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः टाइम्स नाऊ ग्रुप की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनके खिलाफ जांच के लिए दिल्ली की एक अदालत ने आदेश जारी किया है। नाविका के खिलाफ ARG Outlier Media के अर्नब गोस्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मानहानि का आरोप लगाया है।
अदालत ने अभी नहीं जारी किए समन या वारंट
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट सिद्धांत सिहाग ने आदेश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225 के तहत जंच की जाए। हालांकि प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट उस स्थिति में वारंट या समन जारी करने की प्रक्रिया को स्थगित कर सकता है जिसमें आरोपी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के इलाके में निवास करता हो।
26 फरवरी तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
एसीजेएम सिद्धांत सिहाग ने नाविका कुमार को समन जारी करने के मसले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। फिर कहा कि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के इलाके में रह रही हैं। लिहाजा उनको समन या वारंट भेजने की प्रक्रिया को अभी स्थगित रखा जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत के इस आदेश की कापी इलाकाई एसएचओ को भेजकर मामले की जांच कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को तय की गई है। अगली तारीख को या उससे पहले आईओ अर्नब गोस्वामी के आरोपों की जांच करके रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
टीआरपी स्कैम को लेकर खड़ा हुआ बखेड़ा
अर्नब गोस्वामी का आरोप है कि नाविका कुमार ने टीआरपी स्कैम को लेकर उन पर अनर्गल आरोप लगाए थे। शिकायत में 18 जनवरी 2020 को टाइम्स नाऊ के प्राइम टाइम पर प्रसारित एक प्रोग्राम का हवाला दिया गया। उनका कहना है कि नाविका कुमार ने उन पर बेसिरपैर के आरोप लगाए। जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
अर्नब का कहना है कि ये आरोप उनकी छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर लगाए गए। टाइम्स नाऊ ने हालांकि मुंबई पुलिस की उस चार्जशीट का हवाला देकर प्राइम टाइम में अर्नब पर आरोप जड़े थे जो टीआरपी स्कैम को लेकर दायर की गई थी। अर्नब का कहना है कि नाविका कुमार ने तथ्यों को तोड़मरोड़कर पेश किया था।
नाविका कुमार, अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाऊ, पटियाला हाउस कोर्ट, Navika Kumar, Arnab Goswami, Times Now, Patiala House Court