नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि आप विधायक को दिल्ली पुलिस पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने अमातुल्लाह खान को राहत देते हुए जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
अमातुल्लाह खान पर आरोप
दिल्ली के राऊज एवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अमानतुल्लाह खान के ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी घोषित एक अपराधी को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी। दरअसल पुलिस शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, इस दौरान वह भाग गया था।
अमानतुल्लाह के पहुंचते ही पुलिस हिरासत से भागा आरोपी
जामिया नगर थाना पुलिस हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज को पकड़ने के लिए पहुंची थी, इस दौरान अमानतुल्लाह खान भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस बीच आरोपी शाबाज फरार हो गया। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के ऊपर आरोपी को भगाने और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आप विधायक के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय तक दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। कई दिनों की छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं।
दिल्ली पुलिस ने जताया विरोध
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी। पुलिस का कहना था कि विधायक की संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई।
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