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मानहानि केस में Actress Kangana Ranaut को Supreme Court से बड़ा झटका, क्या है पूरा मामला?

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने ट्वीट में "मसाला जोड़ा"। उन्हें अब ट्रायल कोर्ट में ही अपना बचाव करना होगा।

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Ajit Kumar Pandey
मानहानि केस में Actress Kangana Ranaut को  Supreme Court से बड़ा झटका, क्या है पूरा मामला | यंग भारत न्यूज

मानहानि केस में Actress Kangana Ranaut को Supreme Court से बड़ा झटका, क्या है पूरा मामला | यंग भारत न्यूज Photograph: (YBN)

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंगना ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला उनके 2020-21 के एक रिट्वीट से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। 

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, कंगना रनौत ने साल 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान एक रिट्वीट किया था। इसमें उन्होंने 73 वर्षीय महिंदर कौर को शाहीन बाग की दादी बताया था। इस ट्वीट के बाद महिंदर कौर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। कंगना इस केस को रद्द कराने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गईं, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

कंगना रनौत की क्यों हुई सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी? 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जैसे ही मामला शुरू हुआ जस्टिस मेहता ने कंगना के वकील से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक साधारण रिट्वीट नहीं है। आपने इसमें अपनी तरफ से मसाला जोड़ा है।" जस्टिस मेहता की यह टिप्पणी सीधे तौर पर कंगना के ट्वीट की सामग्री पर थी। 

कंगना के वकील ने सफाई देने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सफाई उन्हें ट्रायल कोर्ट में देनी होगी। 

क्या कंगना पंजाब में पेशी से बच पाएंगी? 

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कंगना के वकील ने कोर्ट से कहा कि कंगना के लिए पंजाब में ट्रैवल करना मुश्किल है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर सकती हैं। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वकील ने और ज़्यादा बहस की तो कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ सकती है, जिससे ट्रायल में कंगना की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। 

कोर्ट ने वकील से कहा, "हमें ट्वीट पर टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें। यह आपके ट्रायल के लिए नुकसानदेह हो सकता है।" 

क्या था कंगना का वायरल रिट्वीट? 

दरअसल, कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान महिंदर कौर को लेकर एक रिट्वीट किया था। उन्होंने दावा किया था कि वह वही 'दादी' हैं जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में भी थीं। इस ट्वीट को लेकर महिंदर कौर ने जनवरी 2021 में बठिंडा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना ने उनके खिलाफ "झूठे आरोप और अपमानजनक टिप्पणी" की है। 

मूल मामला: कंगना रनौत का 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा एक रिट्वीट। 

शिकायतकर्ता: बठिंडा की 73 वर्षीय महिंदर कौर। 

आरोप: महिंदर कौर को शाहीन बाग की दादी बताने पर मानहानि का मुकदमा। 

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कोर्ट का रुख: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से इनकार किया और कहा कि कंगना ने ट्वीट में "मसाला जोड़ा"। 

अब क्या होगा: कंगना को अब ट्रायल कोर्ट में ही अपना पक्ष रखना होगा। 

क्या कंगना के लिए रास्ते बंद हो गए? 

सुप्रीम कोर्ट ने कंगना को राहत देने से इनकार कर दिया है लेकिन उनके पास ट्रायल कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका है। कोर्ट ने खुद उनके वकील को यह सलाह दी है। 

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