/young-bharat-news/media/media_files/2025/09/16/adani-group-2025-09-16-18-54-44.jpg)
गांधी नगर, वाईबीएन न्यूज। गांधीनगर की एक स्थानीय अदालत ने अडानी ग्रुप द्वारा दायर मानहानि मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू परुलेकर को समन जारी किया है। दोनों को 20 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। यह नोटिस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गांधीनगर द्वारा जारी किया गया। अडानी ग्रुप ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) (पूर्व आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 के समकक्ष) के तहत शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप है कि दोनों ने झूठी और भ्रामक सामग्री प्रकाशित कर कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
जानें क्या है पूरा मामला
मामले की जड़ 18 अगस्त 2025 को अभिसार शर्मा द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने असम में अडानी ग्रुप को बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन और राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगाए। वहीं, राजू परुलेकर पर जनवरी 2025 से ट्विटर और रीट्वीट्स के जरिए ऐसे ही दावे फैलाने का आरोप है।
अडानी ग्रुप ने आरोपों को सिरे से नकारा
अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को "निराधार और भ्रामक" बताते हुए खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि 12 अगस्त 2025 को गौहाटी हाईकोर्ट के आदेश का, जिसका हवाला दिया गया है, अडानी ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। अदालत में पेश किए गए सबूतों में शर्मा का वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट, परुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, हाईकोर्ट आदेश और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
Adani Group | Abhisar Sharma