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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या उसे नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। गांधी परिवार के अलावा ईडी ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया है।
ईडी ने लगाया है 2 हजार करोड़ से ज्यादा के गोलमाल का आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने 2 हजार करोड़ से अधिक की संपत्तियों के अधिग्रहण से हासिल आय का यंग इंडियन के जरिये मनी लांड्रिंग की थी। यंग इंडिया में गांधी परिवार को बड़ा शेयर होल्डर बताया गया है। ईडी का कहना है कि एजेएल की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए। ईडी के मामले में शेयरों का मूल्य, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे प्राप्त किराया शामिल है। हालांकि गांधी परिवार ने तर्क दिया है कि यह एक अजीब और अनोखा मामला है जहां संपत्ति के उपयोग या उसको हासिल किए बिना ही मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका से खड़ा हुआ सारा बखेड़ा
सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता ने ईडी के उन आरोपों का खंडन किया कि यंग इंडियन का इस्तेमाल लोन के बदले एजेएल की संपत्ति हड़पने के लिए किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह लोन एजेएल को ऋण मुक्त करने के लिए दिया गया था। नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से सामने आया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार की यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
सोनिया-राहुल ने खड़ी की दिग्गज वकीलों की फौज
ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार, पित्रोदा और अन्य के खिलाफ प्रासीक्यूशन शिकायत दर्ज की थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, स्पेशल प्रासीक्यूटर जोहेब हुसैन, एनके मट्टा के साथ वकील हर्ष पॉल सिंह, अन्नम वेंकटेश, विवेक गुरनानी, हितार राजा, प्रांजल त्रिपाठी, इल्मा खान, सिद्धार्थ कौशिक, मोहम्मद फैजान खान और अग्निमा ईडी की ओर से पेश हुए। सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, तरन्नुम चीमा, कनिष्क सिंह, आकाश सिंह, अक्षय नागराजन, निखिल भल्ला, सुमित कुमार, सदीव कांग और ऋषभ कांत शर्मा ने किया। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व आरएस चीमा के साथ-साथ अधिवक्ता तरन्नुम चीमा, कनिष्का सिंह और निखिल भल्ला ने गया। rahul gandhi sonia gandhi | sonia gandhi national herald case not present in content
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