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मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत

2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित अन्य शामिल थे।

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Ajit Kumar Pandey
मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत | यंग भारत न्यूज

मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । आज गुरूवार 31 जुलाई 2025 को NIA कोर्ट ने साल 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया है। बता दें कि NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

साल 2008 में हुई थी घटना

29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

Malegaon blast case 2008

Malegaon blast case 2008
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