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Saif Ali Khan पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जमानत के लिए दायर की याचिका

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। अपनी याचिका में शरीफुल ने दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया और उसके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से झूठा है।

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Ranjana Sharma
_Mumbai Sessions Court
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बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। अपनी याचिका में शरीफुल ने दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया और उसके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से झूठा है। यह मामला वर्तमान में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुंबई सत्र न्यायालय में ट्रांसफर होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला सत्र न्यायालय में स्थानांतरित होगा।

एफआईआर को बताया मनगढ़ंत

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शरीफुल की जमानत याचिका में यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह गलत तरीके से बनाई गई है। उसने पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग किया है और यह दावा किया कि पुलिस के पास पहले से ही सभी जरूरी सबूत मौजूद हैं। याचिका में शरीफुल के वकील ने यह भी कहा कि यदि उसे जमानत मिलती है, तो वह मामले में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे जमानत दी जाए। क्योंकि इस मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं और एफआईआर पूरी तरह से मनगढ़ंत प्रतीत होती है।

जांच पुरी होने के बाद चार्जशीट दाख‍िल होगी 

यह मामला कुछ महीने पहले का है जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने शरीफुल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद शरीफुल को हिरासत में लिया था, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने में देरी हो रही है। इस कारण से यह मामला अब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही चल रहा है। अब जमानत याचिका सत्र न्यायालय में दायर होने से मामले में नई सुनवाई शुरू होगी। शरीफुल के वकील का कहना है कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं और एफआईआर में कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शरीफुल ने जांच में कोई बाधा नहीं डाली है। इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
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