नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।
New Immigration Bill में होटलों, अस्पतालों समेत विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विदेशियों के बारे में जरूरी सूचना देने का प्रावधान किया गया है, ताकि गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।
संसद की तरफ से नए इमिग्रेशन बिल को यदि मंजूरी मिल जाती है, तो भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ने वाला है। खबर के मुताबिक, ऐसा करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। इस विधेयक में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में जरूरी सूचना देने का प्रावधान है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।
जाली पासपोर्ट-वीजा का इस्तेमाल पड़ेगा बहुत महंगा
यदि देश की संसद नए आव्रजन विधेयक (इंडिया इमिग्रेशन बिल) को मंजूरी दे देती है, तो भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, ऐसा करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है।
जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक
जो कोई भी जानबूझकर जाली या धोखाधड़ी से मिले पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या वीजा का इस्तेमाल करता है या भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए सप्लाई करता है, उसे कम से कम दो साल कैद की सजा होगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश पर जेल और भारी जुर्माना
कोई भी विदेशी नागरिक जो वैलिड पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज, जिसमें जरूरी वीजा भी शामिल है, के बिना भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे पांच साल तक की जेल की सजा, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा।
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सूचना देने का प्रावधान
होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में जरूरी सूचना देने का प्रावधान किया गया है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।
यात्रियों और चालक दल की देनी होगी सूचना
सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों और जहाजों को भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर यात्री और चालक दल की सूची, ऐसे विमान, जहाज या परिवहन के दूसरे साधनों पर सवार यात्रियों और चालक दल की अग्रिम सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी।
विधेयक का उद्देश्य
यह विधेयक भारत में अवैध आव्रजन के मुद्दे को संबोधित करने और तय अवधि से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायता करेगा। यह अनुपालन बोझ को कम करने में भी मदद करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक 98.40 लाख विदेशी भारत आए।
विदेश में भारतीय मिशन या पोस्ट विदेशियों को सभी कैटेगरी के वीजा भौतिक या स्टिकर फॉर्मेट में जारी कर सकते हैं, जबकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन 167 देशों के नागरिकों को सात कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी करता है।
यह विधेयक भारत में अवैध आव्रजन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।