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बिहार में SIR पर फिलहाल रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दाखिल कर दिया है। आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के अनुसार, करीब 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर यह विवरण उपलब्ध है।
हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की लिस्ट जारी
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के अनुसार अब मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की बूथवार जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। यह सुविधा EPIC नंबर के माध्यम से खोजी जा सकती है। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल वे लोग दावे कर सकते हैं, जिनका नाम ड्राफ्ट सूची से हटाया गया है और जो नियमों के अनुसार फॉर्म 6 में आवेदन कर सकते हैं।
सूची में दिए गए हैं नाम हटाने के कारण
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम हटाने के कारणों में मृत्यु, स्थायी निवास स्थान परिवर्तन और डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं। आयोग ने जानकारी दी कि इस सूची को ऑनलाइन अपलोड करने की सूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के समाचार पत्रों व सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई है। साथ ही, सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि प्रभावित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा दर्ज करा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग पहले ही कोर्ट को आश्वस्त कर चुका है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि हर योग्य मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। Bihar Voter List | Bihar voter list controversy | Bihar Voter List Revision | Supreme Court News | election commission