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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर एक बयान दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्र के दुश्मन का साथ दिया था।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने की मामले की सुनवाई
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आज मामले की संक्षिप्त सुनवाई की। खेड़ा के अनुसार गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर एक प्रसारण के दौरान अपमानजनक बयान दिया था, उस दौरान भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। गोस्वामी ने कहा था कि अभी तक पार्टी राष्ट्र के दुश्मन के साथ है, अगर आप कांग्रेस के मतदाता हैं, तो क्या आप भी राष्ट्र के दुश्मन हैं।
कोर्ट ने कहा- अर्नब ने कांग्रेस पर लगाया था आरोप, रिट में हो संशोधन
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि खेड़ा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मुकदमा दायर किया है, लेकिन बयान राजनीतिक दल के खिलाफ था। इसलिए, अदालत ने उनसे अपनी शिकायत में संशोधन करने को कहा। खेड़ा के वकील ने कहा कि वह याचिका में संशोधन करेंगे और पार्टियों का संशोधित ज्ञापन भी दाखिल करेंगे।
अर्नब की पैरवी के लिए आए महेश जेठमलानी
अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए और कहा कि उन्हें मुकदमे की प्रति नहीं दी गई है। जस्टिस कौरव ने जवाब दिया कि यदि मुकदमे पर समन जारी किया जाता है तो अदालत उनकी सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको समन जारी नहीं किया है। आपको समन जारी होने के बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा संशोधित याचिका दायर करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी। ध्यान रहे कि अर्नब को बीजेपी का करीबीं माना जाता है। कोविड के दौरान उनको उद्धव सरकार ने जेल में भी डाला था। तब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर विवाद हुआ था। अर्नब ने रिपब्लिक टीवी पर उस केस की आक्रामक कवरेज कराई थी। अर्नब कांग्रेस को लेकर भी खासे हमलावर रहते हैं।
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