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ECI का डिजिटल कदम : मृत्यु पंजीकरण, BLO पहचान और वोटर स्लिप में होगा बदलाव

भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार लाने, नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है।

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Jyoti Yadav
ECI's digital move Death registration, BLO identification and voter slips to get a makeover
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नई दिल्ली, वाइबीएन नेटवर्क | भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की हैं। इनमें मतदाता सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, BLO को मानक पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता-अनुकूल बनाना शामिल है। 

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मतदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हुई पहल

भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार लाने, नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई पहलों के अनुरूप हैं।

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ईसीआई द्वारा तीन नई पहल

  • मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त करना

मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए जो तीन पहल की गई है। उनमें सबसे पहला कदम है मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त करना। आयोग अब निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त हो। इससे बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना, फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी को फिर से सत्यापित करने में सक्षम होंगे।

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  • मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा

    मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए, आयोग ने इसके डिजाइन को संशोधित करने का भी निर्णय लिया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। फ़ॉन्ट आकार में वृद्धि के साथ, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा।
  •  बीएलओ मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं

    आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ (बूथ स्तर अधिकारी) जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) द्वारा नियुक्त किया जाता है, को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफ़ेस के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर दौरा करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।

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