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नेशनल हाईवे पर किफायती हुआ सफर, Toll Tax में 50% तक की छूट, जानें नया फॉर्मूला

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है। टनल, ब्रिज और फ्लाईओवर जैसे हिस्सों पर टोल कम लगेगा और टोल की गणना का तरीका भी बदला गया है। इससे यात्रियों को सफर में खर्च की बड़ी राहत मिलेगी।

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Pratiksha Parashar
आज आधी रात से बढ़ जाएगा टोल टैक्स

आज आधी रात से बढ़ जाएगा टोल टैक्स Photograph: (YBN)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। नेशनल हाईवे (National Highway) पर सफर करना पहले के मुकाबले बेहद सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने हाईवे पर बने टनल, ब्रिज और फ्लाईओवर जैसे हिस्सों पर लगने वाले टोल टैक्स (Toll Tax) में 50 फीसदी तक की कमी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही टोल की गणना का फॉर्मूला भी बदल दिया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।

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आधा देना होगा टोल टैक्स

जो लोग कार, बाइक या भारी वाहन से नेशनल हाईवे पर चलते हैं, उनके लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित होगा। अब हाईवे के वे हिस्से जहां सुरंगें, पुल या एलिवेटेड रोड्स हैं, वहां से गुजरने पर टोल पहले की तुलना में आधा देना होगा। इससे यात्रा करना न सिर्फ सस्ता होगा, बल्कि समय और धन दोनों की बचत होगी।

टोल दरें तय करने का नया तरीका

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने "नेशनल हाईवे फीस नियम, 2008" में संशोधन करते हुए टोल दरों की गणना का नया तरीका अपनाया है। 2 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब हाईवे सेक्शन पर मौजूद संरचनाओं की लंबाई के आधार पर टोल तय किया जाएगा। गणना के लिए दो विकल्प होंगे। पहला, संरचना की लंबाई का 10 गुना, और दूसरा, पूरे हाईवे सेक्शन की लंबाई का 5 गुना। इनमें से जो भी कम होगा, उसी के अनुसार टोल राशि ली जाएगी।

ऐसे समझिए आसान भाषा में

नए नियम को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मंत्रालय ने एक उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए किसी हाईवे का एक हिस्सा 40 किलोमीटर लंबा है और वह पूरा ब्रिज या टनल से बना है। पहले के फॉर्मूले में इसकी गणना 40 किमी × 10 = 400 किमी के आधार पर होती थी। लेकिन अब नए नियम के तहत वही हिस्सा 40 किमी × 5 = 200 किमी मानकर टोल तय किया जाएगा। यानी टोल में सीधी 50% की कटौती हो जाएगी।

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नियम में बदलाव क्यों हुआ?

NHAI के एक अधिकारी के अनुसार, पहले इन संरचनाओं की लागत वसूलने के लिए टोल दरें अधिक रखी जाती थीं। लेकिन अब सरकार ने यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से टोल कैलकुलेशन का तरीका बदला है। इस संशोधन से टनल, फ्लाईओवर, अंडरपास और एलिवेटेड हाइवे वाले हिस्सों पर टोल टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। यह नया नियम 2 जुलाई 2025 से लागू हो गया है, और अब यात्रियों को हाईवे पर सफर के दौरान कम टोल चुकाना पड़ेगा। यह कदम न केवल जेब पर हल्का पड़ेगा, बल्कि देशभर में रोड ट्रैवल को और सुविधाजनक भी बनाएगा।  toll tax | Toll Tax System Change 

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